पटना: राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर (Advocate General Lalit Kishore) के पद पर बने रहने को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई पूरी हो गयी है. फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने अधिवक्ता दिनेश कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई की.
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याचिका में कहा गया था कि महाधिवक्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 165(3) के विरुद्ध राज्य सरकार के महाधिवक्ता के पद पर बने हुए है. याचिका में यह कहा गया है कि नियमानुसार राज्य में नई सरकार के गठन के साथ ही राज्यपाल द्वारा प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करना चाहिए. वर्तमान महाधिवक्ता की नियुक्ति जुलाई, 2017 में की गई थी.