पटना:पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टल की दुर्दशा पर पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा है कि जब राजधानी स्थित विश्वविद्यालय के हॉस्टलों की ये हालत है तो और हॉस्टलों की क्या हालत होगी. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने विकास चन्द्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई की है.
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हॉस्टल के दुर्दशा मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को अविलंब राज्य के सभी वाइस चांसलर की बैठक बुलाने का निर्देश जारी किया है. सभी हॉस्टलों की स्थिति का पता लगाने को कहा गया है. विकास चन्द्र उर्फ गुड्डू बाबा ने पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टलों (Hostel Of Patna University) की दयनीय हालात को लेकर जनहित याचिका दायर की थी.
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गौरतलब है कि राज्य के शिक्षा विभाग के माध्यम से 08 मार्च 2021 को विश्वविद्यालयों से हॉस्टलों की स्थिति को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी. ये रिपोर्ट पिछले 10 वर्षों में राज्य व केंद्र सरकार, यूजीसी, आरयूएसए, वेलफेयर विभाग के मंत्रालय, वेलफेयर डिपार्टमेंट और स्थानीय प्रतिनिधियों के फंड से बनाये गए हॉस्टलों के लिए मांगी गई थी. साथ ही वर्तमान समय में हॉस्टलों के जीर्णोद्धार के लिए फंड मांगी गई थी.
दायर याचिका में पटना विश्वविद्यालय के छात्रावासों की दुर्दशा की फोटो भी कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने इस मामले में अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह को एमिकस क्यूरी के तौर पर सहयोग करने का आग्रह किया है. इस मामले में अगली सुनवाई अगले 2 अगस्त को की जाएगी.