पटना: बेगूसराय से तीन साल पहले अपहृत/गुमशुदा हुई बच्ची की बरामदगी नहीं होने के मामले में पटना हाईकोर्टने एसपी बेगूसराय को पुलिस की कार्यशैली स्वयं जांच कर अगली सुनवाई में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है.
इस सिलसिले में 4 अप्रैल 2018 को प्राप्त पत्र पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी. बेगूसराय एसपी को तीन हफ्ते के अंदर पूरी रिपोर्ट हलफनामे के जरिए दायर करने का निर्देश दिया गया है. रिपोर्ट नहीं दायर होने पर एसपी को खुद कोर्ट में हाज़िर होना होगा.