पटनाःहाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल ने कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए की जा रही कार्रवाई का पूरा ब्योरा 8 दिसंबर तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है. दिनेश कुमार सिंह की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि बिहार में कोरोना का नहीं होना मात्र मिथ है.
'कोरोना की 40 फीसदी रिपोर्ट सही नहीं'
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सिटी स्कैन और एमआरआई मशीन स्वयं का न होकर पीपीपी मोड पर है. इस कारण मरीजों को पैसे खर्च कर टेस्ट कराने होते हैं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि कोरोना टेस्ट में लगभग 40 फीसदी में रिपोर्ट सही नहीं होते हैं.