पटना: पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार व बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड के उस निर्णय को सही ठहराया है, जिसमें मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एडमिशन के लिए कॉउंसलिंग में बिहार से एमबीबीएस व बीडीएस पास छात्र ही भाग लेंगे.
मेडिकल PG कोर्स एडमिशन के लिए कॉउंसलिंग के मामले में पटना HC का BCECEB के फैसले पर मुहर - Medical council of india
राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अजय ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि एमसीआई की गाइड लाइन डायरेक्टरी है और वेटेज देने से प्राथमिकता देने जैसा बर्ताव माना जाएगा.
याचिका में मेडिकल कॉउंसिल ऑफ इंडिया की नियमावली 9 के तहत ग्रामीण व दूर दराज के छात्रों के लिये तीस फीसदी वेटेज की भी मांग की गई थी. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने डॉ. केशव व डॉ. अमृता रश्मि की याचिका पर सुनवाई कर यह आदेश दिया.
राज्य सरकार ने किया याचिका का विरोध
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार की यह कार्रवाई सौ फीसदी आरक्षण माना जायेगा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए फैसले के विरुद्ध है. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अजय ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि एमसीआई की गाइड लाइन डायरेक्टरी है और वेटेज देने से प्राथमिकता देने जैसा बर्ताव माना जाएगा.