पटना:बिहार में कोरोना महामारी (Corona Infection) के मामले पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई. पटना हाईकोर्ट ने राज्य में चल रहे डिजिटल पोर्टल के मामले पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा. चीफ जस्टिस (Chief Justice) संजय करोल की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक और अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई की.
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कोर्ट में हुई चर्चा
राज्य में चल रहे पोर्टल के मामले पर इसमें सार्वजनिक रूप से साझा किए जाने के संबंध में कोर्ट में चर्चा हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के योजना और विकास आयुक्त आमिर सुभानी और आईटी सचिव संतोष कुमार मल्ल भी शामिल थे. एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि राज्य में चल रहे पोर्टल केंद्रीय कानून के तहत हैं.
नियम बनाने की नहीं है जरूरत
ललित किशोर ने कहा कि पोर्टल को आम जनता के लिए नहीं उपलब्ध कराया जा सकता है. क्योंकि इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. राज्य में पोर्टल केंद्र के कानून के दायरे में चल रहे हैं. इसमें राज्य सरकार को नियम बनाने की जरूरत नहीं है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में किसी तरह की शिकायत भी नहीं आई है.
अगली सुनवाई में जानकारी देने का निर्देश
यह जन्म और मृत्यु निबंधन एक्ट, 1969 के स्कीम के तहत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया राज्य में डिजिटल पोर्टल के संचालन के लिए अधिकृत करेंगे. वहीं इनका संचालन करेंगे. कोर्ट ने राज्य सरकार को Covid-19 के मरीजों की मृत्यु से संबंधित आंकड़े में हुई गड़बड़ी के संबंध में अगली सुनवाई में जानकारी देने को कहा है.
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