पटना: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सेकंडरी और हॉयर सेकंडरी स्कूलों में लगभग बड़े पैमाने पर शिक्षकों के रिक्त पदों पर अब तक नहीं भर्ती नहीं होने को काफी गंभीरता से लिया है. जस्टिस ए अमानुल्लाह ने याचिकाकर्ता देवेन्द्र पासवान और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की. सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 8 जनवरी, 2021 तक जवाब देने का निर्देश दिया है.
शिक्षक भर्ती मामले पर पटना HC ने की सुनवाई, परीक्षा समिति से मांगा गया जवाब
जस्टिस ए अमानुल्लाह ने याचिकाकर्ता देवेन्द्र पासवान और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की है. सुनावाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 8 जनवरी, 2021 तक जवाब देने का निर्देश दिया है.
पटना
34 हजार शिक्षकों के पद हैं रिक्त
बता दें कि राज्य में सेकंडरी और हॉयर सेकंडरी स्कूलों में लगभग 34 हजार शिक्षकों के पद रिक्त हैं. इन पर बहाली के लिए 1 जुलाई 2019 को राज्य सरकार ने विज्ञापन निकाला था. वहीं, 20 अप्रैल 2020 तक 33,916 पद रिक्त होने की बात कही गई, लेकिन अब तक इन पदों पर भर्ती नहीं की गई है. इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जनवरी 2020 को की जाएगी.
शिक्षकों भर्ती मामला
- शिक्षकों के भर्ती मामले को पटना हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया
- राज्य में सेकंडरी और हॉयर सेकंडरी स्कूलों में 34 हजार शिक्षकों के पद रिक्त
- बहाली के लिए 1 जुलाई 2019 को राज्य सरकार ने निकाला था विज्ञापन
- 20 अप्रैल 2020 तक 33,916 पद रिक्त होने की बात कही गई
- सरकार के आदेश के बाद भी अब तक इन पदों पर नहीं हो सकी है भर्ती