पटना:पटना हाई कोर्ट ने ऑनलाइन एसटीइटी परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जवाब तलब किया है. जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने आदित्य प्रकाश और अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.
पटना HC ने ऑनलाइन STET परीक्षा परिणाम घोषित करने पर लगाई रोक, बोर्ड को जवाब दाखिल करने का आदेश - बिहार विद्यालय परीक्षा समिति
ऑनलाइन STET परीक्षा परिणाम घोषित करने के मामले पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें बोर्ड के वकीलों ने जवाब देने के लिए कोर्ट से समय की मांग की. अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी.
ऑनलाइन प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग
कोर्ट को बताया गया कि बगैर ऑनलाइन परीक्षा के सिलेबस जारी किये ही ऑनलाइन परीक्षा ली गई. जबकि ऑनलाइन परीक्षा के लिए बोर्ड ने राज्य सरकार को सूचित कर मंजूरी भी लिया था. उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा सहित ऑनलाइन की सारी प्रक्रिया को निरस्त करने की कोर्ट से मांग की है.
15 दिसम्बर को अगली सुनवाई
वहीं, राज्य सरकार और बोर्ड के वकीलों ने जबाब दाखिल करने के लिए एक समय देने की मांग की. कोर्ट ने उनके अनुरोध को मंजूर करते हुए 15 दिसम्बर तक जबाब दायर करने का मोहलत दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसम्बर को तय की गई है.