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पटना में मास्क नहीं लगाने वालों की अब खैर नहीं

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Published : Nov 23, 2020, 9:50 PM IST

राजधानी के बाजारों बिना मास्क पहने व्यक्तियों की अब खैर नहीं है. डीएम ने कोरोना के बढ़ते मामले के देखते हुए एक बार फिर से मास्क चेकिंग का विशेष अभियान चलाने तथा जुर्माना वसूली का निर्देश दिया.

पटना
कोरोना मामले के मद्देनजर डीएम ने दिए दिशा निर्देश

पटना : एक बार फिर से देशभर में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पटना डीएम ने सघन मास्क चेकिंग के दिशा निर्देश दिए. वहीं लोगों से कोरोना महामारी के मद्देनजर डीएम ने राजधानी के लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है.

जिलाधिकारी कुमार रवि ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु कोरोना टेस्ट में तेजी लाने तथा मास्क का अनिवार्य प्रयोग करने संबंधी मानक का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. इसके लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने हेतु विभिन्न विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.

वहीं, जिला परिवहन पदाधिकारी पटना को निजी गाड़ी, ऑटो, बस, ई-रिक्शा में मास्क के प्रयोग का प्रभावी अनुपालन हेतु अभियान चलाने तथा उल्लंघन करने वालों का वाहन जब्त करने का निर्देश दिया गया है. वहीं, एयरपोर्ट पर मास्क का प्रभावी अनुपालन हेतु निदेशक एयरपोर्ट को लगातार माइकिंग कराने तथा शत प्रतिशत मास्क पहनने का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है.

बगैर मास्क पहने व्यक्तियों को लगेगा जुर्माना
डीएम ने कहा कि बाजार या अन्य सामुदायिक जगहों पर बगैर मास्क पहने व्यक्तियों से जुर्माना वसूलने के दिशा निर्देश दिए गए हैं. वहीं, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की चलने वाली बसों में शत प्रतिशत मास्क पहनने का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

वेंडिंग जोन में प्रशासन के निर्देश का उल्लंघन करने पर 3 दिन बंद किया जाएगा
बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था पटना एवं नगर दंडाधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष पटना को छापेमारी दल का गठन करने का निर्देश दिया गया है. जिसमें नगर निगम पुलिस एवं दंडाधिकारी को शामिल करने को कहा गया है. इस दल के द्वारा मास्क का अनुपालन नहीं किए जाने पर वेंडिंग जोन को 3 दिनों के लिए बंद करा दिया जाएगा.

भीड़ भार वाली जगहों पर कोरोना टेस्ट कैंप आयोजित होगा
सिविल सर्जन पटना को भीड़भाड़ वाले स्थानों यथा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, मार्केट कॉम्पलेक्स, ऑटो स्टैंड, बस डिपो, सब्जी मंडी एवं अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कैंप आयोजित कर कोरोना टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है.

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