पटना:प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल (Divisional Commissioner Sanjay Kumar Agrawal) ने लोक शिकायत (Public Grievance) निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की. आज रोहतास और बक्सर जिले के प्रथम अपील के 8 परिवादों का निष्पादन किया गया है.
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पहला मामला
बक्सर जिले के परिवादी गौरी शंकर तिवारी ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अपने प्रथम अपीलीय आवेदन में शिकायत दर्ज किया है. लगभग 10 लाख संकाय परिवार इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड /संकाय सृजन कंपनी में जमा किया था. लेकिन परिपक्वता पूर्ण होने के बाद भी उनके राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है.
कंपनी और एजेंट के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
मामले की सुनवाई करते हुए आयुक्त ने वित्तीय कंपनी द्वारा धोखाधड़ी और अनियमितता करने के मामले को गंभीर बताया. उपभोक्ताओं को ठगने और धोखाधड़ी करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने कंपनी और एजेंट के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने और इस आशय के बारे में आरबीआई को अवगत कराने का निर्देश दिया.
ताकि वित्तीय कंपनियों द्वारा की जा रही धोखाधड़ी को रोका जा सके. आयुक्त ने उप विकास आयुक्त बक्सर को इस मामले की जांच करने और अगली सुनवाई में रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया.
दूसरा मामला
बक्सर जिले के परिवादी भैरो राय ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय आवेदन में शिकायत दर्ज कराई है. इसके अनुसार उनके बचत खाता से बगैर जानकारी के बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा धोखाधड़ी करते हुए किसी गलत व्यक्ति को उनके खाता से संबंधित एटीएम कार्ड निर्गत कर उनके खाते से राशि की निकासी की गई है.