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लोकआस्था के महापर्व छठ के लिए पटना जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन - guidelines for Chhath festival

आगामी छठ पर्व को देखते हुए पटना जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है. इसमें कोरोना काल में पर्व-त्योहारों को मनाने से जुड़े निर्देश दिए गए हैं.

पटना
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Published : Nov 8, 2020, 4:41 PM IST

पटना: कोरोना संक्रमण काल में पर्व-त्योहारों की रंगत फीकी पड़ गई है. इस बीच लोक आस्था के महापर्व छठ के लिए पटना प्रशासन की ओर से आवश्यक नियम और शर्तों लागू की गई हैं. इस साल तमाम जरूरी निर्देशओं के बीच छठ पूजा होगी.

छठ सेलिब्रेशन को लेकर पटना जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया. साथ ही कई अहम फैसले भी लिए गए. बैठक में पटना के आयुक्त संजय अग्रवाल, पटना जिलाधकारी कुमार रवि और निगम आयुक्त हिमांशु शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे. इसके अलावा कई पूजा समिति, वार्ड पार्षद और सैकड़ों लोग मौजूद रहे. बैठक में जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए आदेश की जानकारी संबंधित अधिकारियों और पूजा समिति के लोगों को भी दे दी गई.

प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन :

  • निगम के माध्यम से हर मोहल्ले में पहुंचाया जाएगा गंगा जल
  • पानी की टैंकर से हर जगह भेजा जाएगा गंगा जल
  • दीपाली के बाद शुरू होगी पानी पहुंचाने की व्यावस्था
  • ई रिक्शा के माध्यम से होगा प्रचार- प्रसार
  • जिनके घर में व्यवस्था है, वह छतों पर पूजा करेंगे
  • बच्चों और बुजर्ग को घाट पर जाने के लिए रोका जाएगा
  • गंगा घाट पर गाड़ी नहीं आने दिया जाएगा
  • किसी तरह का सांस्कृतिक का कार्यक्रम नहीं होगा

वार्ड पार्षदों को दी जाएगी जिम्मेदारी :

  • निगम की गाड़ी के माध्यम से होगा प्रचार प्रसार
  • गंगा घाट पर मास्क और सैनिटाइजर की होगी व्यवस्था
  • घाटों की व्यावस्था को समय रहते कर दिया जाएगा दुरुस्त
  • काली घाट की समस्या को समय अनुरूप ठीक करने का आदेश
  • स्वच्छ जल लाने का होगा प्रबंध

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