पटनाःपटना हाईकोर्ट ने पटना-दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड के निर्माण में हो रहे बिलंव पर पटना डीएम को हलफनामा दायर कर जमीन अधिग्रहण के बारे में स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है. विपिन कुमार की याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने रेलवे की जमीन की अदला बदली करने सहित भूमि के मूल्यांकन करने में देरी और अधिग्रहण की कार्यवाही को लेकर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया.
डीएम को हलफनामा दायर करने का आदेशः एनएचएआई की ओर से केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉ केएन सिंह ने कोर्ट को बताया कि जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को पैसा दे दिया गया है. अभी तक जमीन अधिग्रहण का काम लंबित है. उनका कहना था कि राज्य सरकार अब तक एनएचएआई को अधिग्रहित जमीन नहीं सौपी है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि रेलवे की जमीन का एक हिस्सा राज्य सरकार को सौंपना है. लेकिन अब तक जमीन का मूल्यांकन नहीं किये जाने से देरी हो रही है. कोर्ट ने पटना के डीएम को हलफनामा दायर कर देरी के कारणों को बताने का आदेश दिया है.