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पटना: दुष्कर्म के दोषी प्रिंसिपल को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा, दूसरे को उम्रकैद

सिविल कोर्ट पटना ने 11 साल की बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने वाले प्रिंसिपल राज सिंघानिया उर्फ अरविंद कुमार को सजा-ए-मौत की सजा दी है. इसके साथ ही प्रिंसिपल की मदद करने वाले शिक्षक अभिषेक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. बच्ची पटना के फुलवारीशरीफ के न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी.

Aravind kumar
अरविंद कुमार

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Published : Feb 15, 2021, 9:15 PM IST

पटना:सिविल कोर्ट पटना ने सोमवार को एक ऐसा फैसला सुनाया है जो शिष्य और गुरु के पावन रिश्ते को कलंकित करने वालों के दिलों में खौफ भर देगा. पटना सिविल कोर्ट के स्पेशल जज अवधेश कुमार ने 11 साल की बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने वाले प्रिंसिपल राज सिंघानिया उर्फ अरविंद कुमार को सजा-ए-मौत की सजा दी है. इसके साथ ही प्रिंसिपल की मदद करने वाले शिक्षक अभिषेक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. प्रिंसिपल ने परीक्षा के अंक बढ़ाने का लालच देकर अबोध बच्ची के साथ एक माह तक दुष्कर्म किया था. शिक्षक अभिषेक बच्ची को प्रिंसिपल तक ले जाता था.

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बच्ची के गर्भवती होने पर सामने आया था मामला
घटना सिंतबर 2018 की है. बच्ची पटना के फुलवारीशरीफ के न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी. बच्ची के साथ हो रहे जघन्य अपराध का पता उसके माता-पिता को तब चला था जब वह गर्भवती हो गई. बच्ची ने कई बार उल्टियां की तो मां को शक हुआ. मां ने पूछताछ की तो बच्ची ने स्कूल में हो रहे अत्याचार की पूरी कहानी बयां कर दी. इसके बाद परिजनों ने फुलवारीशरीफ थाने में केस दर्ज कराया था.

पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ था केस
सिविल कोर्ट ने प्रिंसिपल और शिक्षक द्वारा किए गए अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए अधिकतम सजा दी. कोर्ट के फैसले के संबंध में स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद ने कहा "शिक्षक अभिषेक कुमार स्कूल में कॉपी चेक करने के बहाने छात्रा को प्रिंसिपल अरविंद कुमार के पास भेजता था. इस दौरान प्रिंसिपल कमरे में उसके साथ घिनौना कृत्य करता था. इसमें अभिषेक भी उसका साथ देता था. पटना के फुलवारीशरीफ के रहने वाले दोनों आरोपी के खिलाफ महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था."

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