पटना :सूचना प्रावैधिकी विभाग बिहार सरकार (Information Technology Department Bihar) के तहत आने वाले बेल्ट्रॉन (Bihar State Electronics Development Corporation) की ओर से आऊट सोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों व कार्यालयों में काम कर रही महिलाओं को पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश का प्रावधान लागू किया गया है. विभाग के मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार का यह निर्णय बेहतरीन ई -गवर्नेंस के संचालन की प्रतिबद्धता को इंगित करता है.
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संविदा पर काम कर रही महिलाओं को भी मिलेगा यह लाभ : इस बारे में बुधवार को सूचना प्रावैधिकी विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि सूचना प्रावैधिकी विभाग के अंतर्गत बेल्ट्रॉन के सहयोग से राज्य के विभिन्न विभागों कार्यालयों में विभिन्न कोटि के महिला संविदा कर्मियों जैसे डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक एवं आई.टी. महिला कर्मियों के लिए पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश का प्रावधान (provision of maternity leave) किया गया है.
महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम: मंत्री ने आगे बताया कि विभाग की यह पहल महिलाओं के मातृत्वकाल में सहयोग करने के साथ ही एक स्वस्थ व आदर्श समाज की स्थापना में योगदान देगा. उन्होंने कहा कि यह महिला अधिकारों के संरक्षण के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम है. सूचना प्रावैधिकी विभाग के बेल्ट्रॉन की ओर से निम्न शर्तों के साथ मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी गई है.
1. इसके तहत मातृत्व अवकाश की सुविधा ऐसी सभी महिलाकर्मियों को उपलब्ध होगी जो पिछले 12 महीनों में कम-से-कम 80 दिन काम कर चुकी हैं.
2. अनुमानित प्रसव तिथि से 8 सप्ताह पूर्व एवं प्रसव के 18 सप्ताह बाद तक (कुल 26 सप्ताह) अवकाश अनुमान्य होगी.