पटना: पुलिस पर जानलेवा हमला और सार्वजनिक रूप से उपद्रव करने के मामलें में पूर्व सांसद पप्पू यादव की आज पटना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान हाई कोर्ट ने जाप प्रमुख पप्पू यादव को अग्रिम जमानत दे दी है. जमानत की खबर मिलते ही समर्थकों में खुशी देखने को मिल रही है.
कोर्ट ने दी ये सलाह
पप्पू यादव की सुनवाई जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह के नेतृत्व में की गई. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने पप्पू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला दिया. साथ ही जाप प्रमुख को आगे से ऐसी हरकत फिर से नहीं दोहराने की सलाह दी.