पटना: हाईकोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि विद्यालयों में कार्यरत पंचायत एवं नियोजित शिक्षक भी अब बिहार के ट्रेनिंग कॉलेजों में व्याख्याता बन सकते हैं. जस्टिस एके उपाध्याय, अजय कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे.
साथ ही कोर्ट ने दो महीने के भीतर नियोजित शिक्षकों की पात्रता परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया. याचिकाकर्ताओं की ओर से बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 और विज्ञापन संख्या 6/2016 के अनुरूप नियोजित शिक्षकों को लेक्चरर के पद पर नियुक्ति के लिए दलील दी थी.