पटना:साल 2006 में ही नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार ने बिहार में एपीएमसी एक्ट (APMC Act in Bihar) को खत्म कर दिया था. जब केंद्र की सरकार ने कृषि कानून (Three Farm Laws) को पारित कराया था तो जेडीयू (JDU) के नेताओं ने खूब वाहवाही बटोरी थी. नेताओं ने कहा था कि जिसे केंद्र सरकार आज कानूनी रूप दे रही है, उसे 2006 में ही नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया था. वहीं, अब जबकि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस (Repeal All Three Farm Laws) ले लिया है, तब वैसी स्थिति में राज्य सरकार पर दबाव बढ़ गया है.
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दरअसल, केंद्र सरकार हर साल 23 फसलों पर एमएसपी (MSP) घोषित करती है, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में धान गेहूं और मकई के अलावा किसी भी फसल पर एमएसपी लागू नहीं होता है. किसानों को दाल औने-पौने दामों पर बेचने पड़ते हैं. 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिल पाता है.
शांता कुमार कमेटी के मुताबिक, एमएसपी खरीद का लाभ मात्र आठ से 10 फीसदी किसानों को ही मिल पा रहा है. वहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 94% किसान एमएसपी के पक्ष में हैं और वे चाहते हैं कि एमएसपी जारी रहे. अधिकांश राज्यों में एमएससी के संदर्भ में जानकारी बहुत कम है. बिहार में तो मंडी व्यवस्था 2006 में ही खत्म कर दी गई. बिहार में कुल 95 बाजार समितियां हैं. जिसमें 53 के पास यार्ड है. बिहार में बाजार समितियों के पास 1575 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है. कुल 54 बाजार समितियों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था.
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