पटना:राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को हुंकार रैली के दौरान बम ब्लास्ट (Gandhi Maidan Bomb Blast Case) मामले में सभी 9 दोषियों को सजा मुकर्रर कर दी गई है. एनआईए की विशेष अदालत (NIA Special Court) ने ब्लास्ट मामले में चार आतंकियों को फांसी की सजा, दो को उम्रकैद, दो को 10-10 साल की सजा और एक आतंकी इफ्तेखार आलम को सात वर्ष की सजा सुनाई है.
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कोर्ट से सजा का ऐलान होने के बाद एक दोषी इफ्तेखार आलम ने विशेष अदालत में आवेदन दाखिल किया है कि उसे सात वर्षों की सजा हुई है जबकि उसने सजा से अधिक दिनों से जेल में बंद है. लेकिन इसके बाद भी जेल के अधिकारी की ओर से उसे मुक्त नहीं किया गया है. बता दें कि एनआईए कोर्ट ने इस्तेखार आलम को साक्ष्य छुपाने के आरोप में 7 साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जबकि दोषी 7 साल 1 माह न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में समय गुजर चुका है. ऐसे में उसके जेल से रिहा होने का रास्ता साफ दिख रहा है.
दोषी इफ्तिखार आलम पर आरोप था कि उसने मृत आतंकी तारीख के घर छापेमारी करने से पहले विस्फोटक पदार्थ को हटा दिया था. वहीं दोषी ठहराए गए अहमद हुसैन और फिरोज आलम को विस्फोटक अधिनियम के तहत 10-10 साल की कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. इनकी गिरफ्तारी 2014 में की गई थी. तभी से यह दोनों न्यायिक हिरासत में जेल में सजा काट रहे हैं.