पटना:चरित्र सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन भेजने के बाद समय सीमा के भीतर कार्य निष्पादित नहीं होने से जुड़ी शिकायतों के बाद बिहार सरकार के गृह विभाग ने सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया (Home Department Issued Instructions To SP Of All Districts) है. जारी आदेश में सभी जिले के पुलिस अधीक्षक को कहा गया है कि चरित्र सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय सीमा के भीतर कार्य निष्पादित किया जाए, ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा.
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विभाग को मिल रही थी शिकायत: दरअसल चरित्र सत्यापन के लिए ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन की भी व्यवस्था शुरू की गई है और लगातार बिहार पुलिस मुख्यालय और विभाग को शिकायतें मिल रही थी कि संबंधित अधिकारी ऑनलाइन आवेदकों को समय सीमा के अंदर सत्यापन कर मामले का निष्पादन नहीं कर रहे हैं. जिसके बाद गृह विभाग कितने वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है और लंबित मामलों को एक सप्ताह के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया है.