पटना: बैंकिंग क्षेत्र की सेवाओं में आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम से संबंधित नियम में एक दिसंबर से बदलाव हो जाएगा. आरबीआई ने डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए आरटीजीएस सर्विस को 24 घंटे सातों दिन मुहैया कराने का फैसला किया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि एक दिसंबर 2020 से आरटीजीएस ट्रांजेक्शन की सुविधा 24 घंटों के लिए उपलब्ध होगी. कोरोना काल में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में काफी तेजी आई है.
अब RTGS ट्रांजेक्शन 24 घंटे सातों दिन अब आरटीजीएस सर्विस 24 घंटे सातों दिन
इस बदलाव के साथ ही ग्राहक अब किसी भी समय आरटीजीएस कर सकते हैं. इसमें नियम यह है कि आरटीजीएस के माध्यम से कम से कम 2 लाख रुपये एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है. इसमें अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है. बता दें कि पहले रिजर्व बैंक ने एनईएफटी के नियमों में भी बदलाव किया था.
PNB के ATM से कैश निकालने के बदले नियम पीएनबी एटीएम से कैश निकालने के बदले नियम
पंजाब नेशनल बैंक ने एक दिसंबर से कैश निकालने का नियम बदलने का ऐलान किया है. बैंक के मुताबिक एक दिसंबर से पीएनबी वन टाइम पासवर्ड यानि ओटीपी बेस्ड कैश विड्रॉल सुविधा लागू करने जा रहा है. ओटीपी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एक बार में 10 हजार रुपये से ज्यादा की कैश निकासी अब ओटीपी बेस्ड होगी.
बीमा पॉलिसी के प्रीमियम में बदलाव
कोरोना काल में आर्थिक तंगी के चलते अगर कोई बीमाधारक प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाता है, तो उसकी पॉलिसी बंद नहीं की जाएगी. हालांकि, प्रीमियम का समय पर भुगतान नहीं करने की स्थिति में बीमाधारकों को पॉलिसी का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है और कंपनियां पॉलिसी बंद कर देती है. लेकिन नए नियम के तहत पांच साल के बाद पॉलिसीधारक प्रीमियम की रकम को 50 फीसदी तक घटा सकता है. इसका मतलब आधी किश्त के साथ बीमाधारक पॉलिसी जारी रख पाएंगे.