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बिहार विधान परिषद सदस्य के दो रिक्त पदों की अधिसूचना जारी - bihar legislative council election notification

बिहार विधान परिषद के दो रिक्त पदों के लिए अलग-अलग उपचुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है. इसके लिए प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया गया है.

बैठक करते निर्वाची पदाधिकारी
बैठक करते निर्वाची पदाधिकारी

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Published : Jan 11, 2021, 2:22 PM IST

पटनाः बिहार विधान परिषद सदस्य के दो रिक्त पदों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है. जिसके लिए 28 जनवरी को मतगणना और 28 को ही परिणाम आ जाएंगे. वहीं अधिसूचना जारी होने के बाद राज्यनिर्वाचन आयोग तैयारी में जुट गया है.

नामांकन की तिथि 11 जनवरी 2021

नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 18 जनवरी

संवीक्षा की तिथि 19 जनवरी

अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 21 जनवरी

मतदान की तिथि 28 जनवरी

मतदान की अवधि 9:00AM से 4 :00PM तक

मतगणना की तिथि 28 जनवरी 5:00PM

निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त

बिहार विधान परिषद के उक्त दोनों उपचुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल को निर्वाची पदाधिकारी अधिसूचित किया गया है. इनके कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में उपनिदेशक खाद्य पटना प्रमंडल धीरेन्द्र झा, अपर समाहर्ता राजस्व पटना राजीव श्रीवास्तव, निदेशक बिहार विधान सभा भूदय राय कार्य करेंगे.

समुचित व्यवस्था करने का निर्देश

दोनों उपचुनाव के सफल एवं सुचारु संचालन हेतु निर्वाची पदाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिया. बिहार विधान परिषद के दोनों रिक्त पदों के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह-प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल के कार्यालय कक्ष में नामनिर्देशन पत्र दाखिल किए जाएंगे. इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु निर्वाची पदाधिकारी ने जिलाधिकारी पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पटना को पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया है. साथ ही सीसीटीवी कैमरा एवं वीडियोग्राफी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

कोविड-19 प्रोटोकाल का करना होगा पालन
कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सिविल सर्जन पटना को निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष के बाहर एवं अंदर प्रतिदिन सैनिटाइजेशन कराने एवं कार्यालय कक्ष हेतु पर्याप्त संख्या में सैनिटाइजर की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है. नामनिर्देशन दाखिल करने वाले अभ्यर्थी, उनके प्रस्तावक, उनके समर्थकों का थर्मल स्कैनिंग करने एवं सैनिटाइज करने के उपरांत ही मुख्य द्वार पर प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करने का निर्देश दिया गया है. बिना मास्क का प्रवेश वर्जित रहेगा. बिहार विधान परिषद के दो रिक्त पदों के लिए होने वाले अलग-अलग उप निर्वाचन के लिए आरओ सेल एवं कोषांगों का गठन किया गया है. कोषांग के कार्यों के सुचारु संपादन हेतु अधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है.

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