पटना: राजधानी पटना के दानापुर में पीएम आवास योजना का पैसा उठाने के बाद भी आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं किए जाने पर विभाग के द्वारा सर्टिफिकेट केस किया जा रहा है. बीडीओ विभेष आनंद ने बताया कि वैसे लाभुक जिन्होंने राशि का उठाव करने के बावजूद भी आवास निर्माण कार्य नहीं कराने या अधूरा कराने वाले हेतनपुर पंचायत के दो सौ लाभुकों को नोटिस भेजा गया है. साथ ही सरारी पंचायत के चार लाभुकों भी नोटिस भेजा गया है.
"पीएम आवास योजना के लाभुकों द्वारा पहली और दूसरी किस्त प्राप्त करने के बाद भी मकान निर्माण कार्य अधूरा छोड़े हुए हैं. वैसे लाभुकों को नोटिस भेजा गया है. अगर दूसरी किस्त भी ले चुके हैं तो मकान पूर्ण करें, नहीं तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी."- विभेष आनंद, बीडीओ
अधूरे मकान को पूरा करने का निर्देशः बीडीओ ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत लाभुक को तीन किस्तों में पैसे दिये जाते हैं. इस योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान राशि के रूप में हर लाभुक को एक लाख 20 हजार रुपये दिये जाते हैं. इनमें 60 प्रतिशत केंद्र सरकार तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करायी जाती है. लाभुकों को अधूरे आवास को शीघ्र पूरा करने के लिए सख्त निर्देश दिये गये हैं.