छपरा:भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु शर्मा ने रसूलपुर थाना कांड संख्या 120/19 के एनआई एक्ट विचारण संख्या 2676/23 के अभियुक्त रसूलपुर थाना के धानाडीह ग्राम निवासी मशहूर भोजपुरी कलाकार शत्रुघन कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के बंध पत्र को निरस्त कर दिया है. साथ ही गैर जमानती अधिपत्र जारी करने का आदेश दिया है. पूर्व में अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत कराया गया था.
Khesari Lal Yadav: खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश, ये है मामला
भोजपुरी गायक और एक्टर खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है. छपरा में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु शर्मा ने इसके लिए आदेश जारी किया है. आगे पढ़ें पूरी खबर...
2019 का है मामला: पिछले कई बार से वो न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे, जिससे न्यायालय का कार्य बाधित चल रहा था. गौरतलब हो कि रसूलपुर थाना के असहनी ग्राम निवासी मृत्युंजयनाथ पांडे ने रसूलपुर थाना में 16 अगस्त 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें दर्शाया था कि अपनी खरीदगी जमीन को बेचने के लिए खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी से 22 लाख 7 हजार रुपये में बात हुई थी. जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 4 जून 2019 को एकमा रजिस्ट्री कार्यालय में हुई थी.
चेक बाउंस का है मामला: नगद रुपये के एवज में खेसारी लाल यादव द्वारा 18 लाख रुपए का चेक दिया गया था. जो उन्होंने 20 जून 2019 को अपने खाता में जमा कर दिया जो चेक 24 जून को वापस आ गया. फिर से उन्होंने 27 जून को जमा किया तो बैंक द्वारा 28 जून, 2019 को चेक बाउंस होने की जानकारी दी गई. जिसको लेकर उन्होंने यह प्राथमिकी दर्ज कराई. पुलिस द्वारा 22 अगस्त 2020 को आरोप पत्र एनआई एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था.
21 जनवरी 2022 को कराई थी जमानत: न्यायालय द्वारा 22 जनवरी 2021 को शत्रुघन कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के खिलाफ सम्मन और 25 फरवरी 2021 को जमानतीय वारंट जारी हुआ था. हालांकि मौके पर अभियुक्त के उपस्थित नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. तब अभियुक्त ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जमानत 21 जनवरी 2022 को कराई थी.