पटना: कोरोना वायरस को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन जारी है. मंगलवार को पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए इसे आगामी 3 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है. केंद्र सरकार के इस फैसले के मद्देनजर पटना हाई कोर्ट अधिवक्ता समन्वय समिति ने हाई कोर्ट और अन्य कोर्ट के अधिवक्ताओं से कोर्ट परिसर में नहीं आने आग्रह किया है.
पटना हाई कोर्ट: लॉकडाउन के दौरान कोर्ट परिसर में आने की अनुमति नहीं
लॉकडाउन की मियाद आगामी 3 मई तक बढ़ा दी गई है. इसे देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने वकीलों को लॉकडाउन के दौरान कोर्ट नहीं आने को कहा है.
कोर्ट की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि 3 मई 2020 तक कोर्ट न आएं. समन्वय समिति ने सुप्रीम कोर्ट पूर्व के दिशा निर्देश और केंद्र सरकार के 3 मई 2020 तक पूरे देश मे लॉकडाउन बढ़ाने के निर्णय के मद्देनजर ये अनुरोध किया हैं.
वरीय अधिवक्ता ने दी जानकारी
समन्वय समिति के अध्यक्ष और वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने पूरी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि समन्वय समिति ने मंगलवार को एक बैठक कर उसमें यह निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि आवश्यक मामलों में अधिवक्ता ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का लाभ उठाकर पटना हाई कोर्ट में मामला दायर कर सकते हैं.