पटना: राज्य में भूमि विवाद को रोकने के लिएराजस्व एवं भूमि सुधार विभागकी ओर से कई नियम में बदलाव के साथ कई ठोस निर्णय भी लिए गए हैं. 1 अप्रैल से राज्य में जमीन या फ्लैट के दाखिल खारिज कराने के लिए भूमि मालिक या फ्लैट मालिकों को अब दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना होगा. विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि कल से राज्य में स्वता म्यूटेशन होना शुरू हो जाएगा.
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'जिस जमीन या संपत्ति का जमाबंदी पूर्व से है. उसका हस्तांतरण बिना किसी परेशानी के 35 दिन के भीतर कर दिया जाएगा. अगर कोई व्यक्ति जमाबंदी वाले संपत्ति का खरीद करता है तो उसे म्यूटेशन के लिए अब किसी दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना होगा. वहीं, ऑनलाइन म्यूटेशन, एलपीसी के साथ-साथ रजिस्टर - 2 में सुधार करने वाले पोर्टल 'परिमार्जन' जमाबंदी में सुधार के अलावा आरटीपीएस काउंटर के जरिए मिलने वाली सेवाओं की समयसीमा तय है.' - रामसूरत राय, भूमि एवं राजस्व मंत्री
आरटीपीएस काउंटर पर भीड़ में आएगी कमी
सरकार की ओर से गुरुवार से शुरू की जा रही प्रक्रिया के बाद आरटीपीएस काउंटर पर लोगों की भीड़ में काफी कमी आएगी. ऑनलाइन म्यूटेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों पर नकेल कसने के लिए "पॉइंट ऑफ डिले नोटिफिकेशन" का कंसेप्ट विभाग लाया है. इसमें हर एक कर्मी के लिए निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद काम नहीं होने पर उसकी सूचना उच्च अधिकारियों तक पहुंचेगी. लंबित मामलों के लिए कंप्यूटर जनित अलर्ट जारी होगा और हर 1 महीने के आखिरी दिन पूरे राज्य के लंबित मोटेशन मामलों का आंकड़ा कंप्यूटर के डेटाबेस बेस पर दिखने लगेगा.
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डाटा इंट्री नहीं करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई
मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि विभाग ने सर जमीनी सेवाओं की प्रगति से संबंधित रिपोर्ट अंचल से साप्ताहिक स्तर पर मांगने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि इसमें संबंधित डाटा इंट्री नहीं करने वाले राजस्व कर्मी का वेतन रोका जाए. साथ ही मुख्यालय स्तर पर दो नवनियुक्त राजस्व पदाधिकारी जो कंप्यूटर के जानकार हैं, वह विभाग के नेटवर्क पर नजर बनाए रखेंगे. मंत्री ने कहा कि मिट्टी रेशन से जुड़ी परेशानी को समाप्त करने के लिए राज्य की जनता को भी सरकार के हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ा होना होगा.