पटना:मुख्यमंत्री नीतीश कुमारने आज बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई है. इस बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है. मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में 11:30 बजे से बैठक होगी. नीतीश कैबिनेट की बैठक (Nitish Cabinet Meeting) को लेकर सभी संबंधित विभागों को तैयारी का पहले ही निर्देश दिया गया है. महागठबंधन की सरकार ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है लेकिन अभी तक एक लाख भी यह संख्या नहीं पहुंची है. ऐसे में आज सरकार युवाओं को तोहफा दे सकती है.
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पिछली कैबिनेट बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर: 20 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी थी. गृह विभाग की ओर से कैबिनेट की बैठक में 75543 पदों पर बहाली का फैसला लिया गया. महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से नौकरी को लेकर सबसे बड़ा फैसला लिया गया है. इसके लिए पद का सृजन किया जाएगा. जिसमें पुलिस विभाग में 67 हजार 735 पदों पर सीधी भर्ती के लिए स्वीकृति मिल गई है. बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर सीधी नियुक्ति के 48447 पद एवं द्वितीय चरण के 19288 पद समेत कुल 67735 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. वहीं, वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रभाव से सामान्य भविष्य निधि अंशदान पर एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख की ऊपरी सीमा निर्धारित करने के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है.
कैबिनेट की बैठक में जो फैसला लिया गया है वह इस प्रकार से है
- डायल 112 के प्रथम चरण के लिए पुलिस संवर्ग एवं गैर पुलिस संवर्ग के कुल 7808 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
- बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर सीधी नियुक्ति के 48447 पद एवं द्वितीय चरण के 19288 पद समेत कुल 67735 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रभाव से सामान्य भविष्य निधि अंशदान पर एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख की ऊपरी सीमा निर्धारित करने के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है.
- निबंधन कार्यालय परसा, सोनपुर, पूर्णिया, बनमनखी, समस्तीपुर, दलसिंहसराय, रोसड़ा, बिहटा एवं दानापुर के क्षेत्राधिकार का पुर्ननिर्धारण के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है.
- बिहार के 2803 प्राइमरी स्कूलों में बेंच डेस्क क्रय के लिए ₹50 करोड़ की स्वीकृति दी गई है.
- तारामंडल में ऑप्टिकल टेलीस्कोप अधिष्ठापन के लिए 36 करोड़ 1320000 रुपए के अधीन नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के माध्यम से 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से खगोल एवं अंतरिक्ष विज्ञान निर्माण की स्वीकृति दी गई है.
- बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2011 में संशोधन की स्वीकृति.
- औरंगाबाद के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अजय कुमार सुमन को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति.
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न की आपूर्ति न होने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता भुगतान करने का कैबिनेट में फैसला.