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सुनवाई की तारीख बढ़ने से NIOS प्रशिक्षित शिक्षकों में आक्रोश, राज्य सरकार पर लगाया मनमानी का आरोप - पटना हाईकोर्ट में सुनवाई

पटना हाई कोर्ट की ओर से अगली तारीख दिये जाने पर शिक्षकों में आक्रोश है. इनका कहना है कि मामले में देरी इसलिये की जा रही है ताकि एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया में भाग न ले सकें.

NIOS से प्रशिक्षित शिक्षकों में आक्रोश

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Published : Oct 14, 2019, 3:27 PM IST

पटना:नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन करने वाले शिक्षकों के मामले में आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार के वकील ने तैयारी नहीं होनी की बात कहकर कोर्ट से तारीख बढ़ाने की गुजारिश की, जिसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई अब 23 अक्टूबर को होगी.

राज्य सरकार के इस रवैये से शिक्षकों में काफी आक्रोश है. इनका कहना है कि सरकार निजी स्कूलों के शिक्षकों के खिलाफ है और उन्हें सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने से रोका जा रहा है. मामले में देरी इसलिये की जा रही है ताकि एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया में भाग न ले सकें.

NIOS से प्रशिक्षित शिक्षकों में आक्रोश

शिक्षकों में आक्रोश
मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षक पप्पू कुमार ने कहा कि आज बिहार सरकार को जवाब देना था कि आखिर क्यों एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षकों को बिहार प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जा रहा है. जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो वकील ने यह दलील दी कि आवेदन की प्रक्रिया अब 9 नवंबर तक बढ़ गई है और इस मामले में सरकार पूरी तैयारी नहीं कर पाई है. इसलिए तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए.

मामले की जानकारी देते शिक्षक

23 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
जज ने इस मामले में वकील से पूछा कि जब आपको इतना समय दिया गया तब आपने तैयारी क्यों नहीं की. आपको और कितना समय चाहिए. इसपर वकील ने 7 दिन का समय मांगा जिसके बाद जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर तय कर दी.

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