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Published : Apr 3, 2023, 4:17 PM IST

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Patna High Court : NHAI के अधिकारियों को पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश

पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में देरी को लेकर याचिका दायर की गयी है. इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि जिस गति से काम किया जा रहा है, ऐसे में तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा होना कठिन है. जिसके बाद निर्माण कार्य करा रही कंपनी ने कोर्ट को बताया कि 30 जून 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा.

Patna High Court
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पटनाः पटना हाइकोर्ट (Patna High Court) में सोमवार को पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य की स्थिति पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी को हलफनामा दायर कर प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने निर्माण कम्पनियों को बताने को कहा था कि निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार, NHAI और अन्य सम्बंधित पक्षों को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था.

इसे भी पढ़ेंः पटना गया डोभी NH मामला: HC ने फेज दो के निर्माण में हो रही देरी को जल्द दूर करने का दिया निर्देश

30 जून तक काम होगा पूराः पटना-गया-डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य कर रही कम्पनियों ने कोर्ट को बताया था कि 31मार्च 2023 तक फेज एक का अधिकांश कार्य पूरा कर लिया जाएगा. साथ ही इस राजमार्ग के निर्माण कार्य को लगभग 30 जून 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष कुमार ने कोर्ट को बताया था कि जिस गति से काम किया जा रहा है, ऐसे में तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा होना कठिन है. उन्होंने कहा कि तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के लिए संसाधनों और कार्य करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है.

कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत कीः इससे पूर्व अधिवक्ताओं की टीम ने खंडपीठ के समक्ष पटना-गया-डोभी एनएच का निरीक्षण कर कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने वकीलों की टीम को इस राजमार्ग के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था. पूर्व में भी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने वाली कंपनी ने इसका निर्माण कार्य 30 जून 2023 तक पूरा करने का अश्वासन कोर्ट को दिया था. साथ ही कोर्ट ने इस फेज के निर्माण में बाधा उत्पन्न होने वाले सभी अवरोधों को तत्काल हटाने का निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिया था.

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