पटना हाईकोर्ट के फैसले से नेपाली नगर में खुशी पटना: पटना के नेपाली नगर में प्रशासन द्वारा तोड़े गए सैकड़ों मकान को लेकर चली लंबी सुनवाई के बाद पटना हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है. पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है. 2018 से पहले जिनके मकान बने थे उसकी जमीन का सेटलमेंट किया जाए. साथ ही जिसके मकान तोड़े गए हैं 5 लाख का मुआवजा भी सरकार को देने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट के फैसले को लेकर नेपाली नगर के पीड़ितों में खुशी की लहर है. लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं. कॉलोनी में जश्न का माहौल है.
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"आज ही मेरे लिए होली है और आज ही दीपावली है. आज हम लोग काफी खुश हैं. जो फैसला हाई कोर्ट ने लिया है उससे काफी खुश हैं. कोर्ट ने उचित न्याय किया है, हमलोग किसी किसी तरह पैसा बचाकर जमीन लेकर मकान बनाए थे. प्रशासन ने तोड़ दिया था. आज कोर्ट ने सही फैसला लिया है"-कंचन सिंह, रहवासी, नेपाली नगर
फैसले से नेपाली नगर के लोगों में खुशी: कुल मिलाकर देखें तो आज हाई कोर्ट के फैसले के बाद सैकड़ों लोगों को काफी खुशी मिली है. हाई कोर्ट के फैसले से सैकड़ों लोगों ने राहत की सांस ली है. जिन्होंने आवास बोर्ड का जमीन किसान से खरीदा था, हाई कोर्ट के अनुसार उन्हें सरकार को सेटलमेंट करने कहा गया है.
''जब से मेरा मकान तोड़ा गया था में चैन से नहीं सो पायी थी. आज जज साहेब को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है.''- ऊषा देवी, रहवासी, नेपाली नगर
''उस समय जिलाधिकारी ने बेतरतीब तरीके से मकानों को तोड़ा था, बहुत गलत किया था. रिटायर होने के बाद कैसे-कैसे हम मकान बनाए थे. बिना सूचना के तोड़ दिया था. ये कोई नियम नहीं है. पहले बिजली पानी का कनेक्शन ही नहीं देना चाहिए था. जो कुछ किया था प्रशासन ने गलत किया था. आज हाई कोर्ट ने अच्छा फैसला लिया है. हम लोग काफी खुश हैं'' - राधा कृष्ण जी, एक्स आर्मी मैन, नेपाली नगर
अतिक्रण हटाने के दौरान भड़की थी हिंसा: बता दें कि 3 जुलाई 2023 को पटना के आशियाना रोड पर राजीव नगर के नेपाली नगर में इस अभियान को चलाया गया था. 22 बुल्डोजर के साथ 40 मजिस्ट्रेट और 50 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था. कार्रवाई वाले दिन 90 ढांचों को गिराया गया था. उस समय हिंसा भड़क गई थी. जिसके बाद अतिक्रमण हटाने वाले दस्ते पर हमले हुए. मामला कोर्ट पहुंचा और कार्रवाई पर हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई थी. इस मामले में अब जाकर आए फैसले पर लोगों ने खुशी जताई है.