मसौढ़ी:रेलवे फाटक पर लोग पूरा दिन जान जोखिम में डाल कर रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हैं. लगातार हो रही घटनाओं के बाद भी यात्रियों के साथ स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर सीधेरेलवे ट्रैक को पार करते हैं. ऐसे में किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है. पटना-गया रेल खंड के तारेगना रेलवे स्टेशन पर लोग रोजानाबेखौफ होकर रेलवे ट्रैक पार करते हैं. हादसों को नजरअंदाज करना जिंदगी पर भारी पड़ सकता है.
ये भी पढ़ें.. कोरोना से मची हाहाकार के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार, दर्ज होना चाहिए हत्या का केस: हाई कोर्ट
सावधानी हटी दुर्घटना घटी
हर दिन लोगों द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है. जरूरत है समय रहते लोगों को सावधानी बड़तने की. छोटी सी मानवीय भूल यहां बड़े हादसे को जन्म देने के लिए काफी है. हालांकि, रेलवे ट्रैक ना पार करने को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं. रोड सेफ्टी कैंपेन भी चलते रहते हैं. लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है.
ये भी पढ़ें.. सांस पर संकट: पटना के इन 15 अस्पताल में खत्म होने वाला है ऑक्सीजन
नियम तोड़ने पर सजा का प्रावधान
रेलवे ट्रैक पार करने पर व्यक्ति के खिसाफ रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत मामला दर्ज किया जाता है. इतना ही नहीं, इस मामले में संबंधित व्यक्ति को छह माह की सजा और एक हजार रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान है. नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई के बावजूद लोग इस से बाज नहीं आ रहे हैं.