पटना:मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में मंगलवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने शेल्टर होम कांड के मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए मुजफ्फरपुर विधायक और सरकार में मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि इस कांड से सीख लेकर सरकार ने आगे किसी भी शेल्टर होम को प्राइवेट हाथ में नहीं देने का फैसला किया है.
मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के कारण पूरे देश में बिहार सरकार की जबरदस्त किरकिरी हुई थी. आखिरकार फैसला आने के बाद मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि कोर्ट के फैसले से पूरे देश में ये संदेश जाएगा कि ऐसी घटना को अंजाम देने वालों को कड़ा सबक मिलेगा.
मंत्री सुरेश शर्मा का बयान ये भी पढ़ें: शेल्टर होम केस: साकेत कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को सुनाई उम्र कैद की सजा
इन लोगों के खिलाफ हुई कार्रवाई
बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. सभी आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. कोर्ट ने शेल्टर होम मामले में रवि रौशन, विकास कुमार, गुड्डू पटेल, किरण कुमारी, मीनू पटेल, नेहा, रामानुज ठाकुर, विजय तिवारी और मधु किरण को ताउम्र कैद की सजा मिली है. वहीं, इस केस में शामिल रोजी रानी को 6 महीने, मीनू कुमारी को 3 साल की सजा सुनाई गई. साथ ही नेहा, हेमा और अश्विनी को 10-10 साल की सजा सुनाई गई.