पटनाः चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप जल्दी ही जेल से बाहर आ सकता है. पटना हाई कोर्ट ने बुधवार 20 दिसंबर को दो मामलों में उसे जमानत दे दी है. जस्टिस सुनील पंवर ने मनीष कश्यप की जमानत याचिका पर सभी सम्बन्धित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये आदेश दिया है. आर्थिक अपराध इकाई के दो मामलों में पहले से ही जमानत मिली हुई है.
अधिवक्ता ने शीघ्र रिहाई की उम्मीद जतायीः मनीष कश्यप के अधिवक्ता आदेश राज सिंह व अधिवक्ता सौरभ रॉय ने बताया कि उसके विरुद्ध कई मामले दर्ज थे. कुछ मामलों में जिला कोर्ट से उसे जमानत मिल चुकी है. एक अन्य मामले में पटना हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है. आज जिस मामले में मनीष को जो जमानत मिली है, उसके बाद उसे जेल से छोड़ दिया जायेगा. उसके विरुद्ध अन्य सभी मामलों में अदालतों से जमानत मिल चुकी है. मनीष के अधिवक्ता आदेश राज सिंह ने बताया कि कुछ कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद उसकी रिहाई हो जाएगी.
परिजनों ने जतायी खुशीः मनीष कश्यप के जमानत मिलने की खबर आने के बाद उसके परिजनों और समर्थकों ने खुशी जताई. परिजन उसके जेल से बाहर आने का इंतजार है. ये मामला आर्थिक अनुसंधान इकाई द्वारा 5/23 में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. आरोप के अनुसार सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप का हथकड़ी लगा फोटो वायरल हुआ था. जिसमें यह बताने की कोशिश की गयी थी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है.