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बड़ी खबर: बिहार में 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन, नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी

राज्य में संपूर्ण बंदी को लेकर लगातार मांग उठ रही थी। आईएमए और व्यपारिक संगठनों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी संपूर्ण बंदी करने की मांग की थी. बिहार में फिलहाल 6 बजे शाम से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा था.

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Published : May 4, 2021, 11:50 AM IST

Updated : May 4, 2021, 3:41 PM IST

पटना: कोरोना के बढ़ते कहर के बीच बिहार सरकार ने पूरे प्रदेश में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि कैबिनेट के प्रस्ताव पर हमने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है और लॉकडाउन की विस्तृत गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया गया है.

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सीएम नीतीश ने किया ट्वीट

नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा, 'कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई, 2021 तक लाॅकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया. इसके विस्तृत मार्गनिर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह (Crisis management Group) को कार्रवाई करने हेतू निर्देश दिया गया है.'

लॉकडाउन पर अहम जानकारी:-

  1. स्कूल एवं विश्व विद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित रहेंगी. सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.
  2. आम लोगों के लिए धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
  3. शादी समारोह में बारात और डीजे नहीं होगा. 50 लोगों की अनुमति होगी.
  4. सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.
  5. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी. केवल रेल, वायु यान अथवा अन्य लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी.
  6. वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन के द्वारा विशेष पास निर्गत किया जाएगा. जिनमें हवाई जहाज, ट्रेन के यात्रा यात्री कर रहे हों और उनके पास टिकट हो.
  7. रेस्टोरेंट्स इन खाने की दुकानें बंद रहेंगी. इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रात 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक रहेगा.
  8. राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं.
  9. सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित होंगे.
  10. श्राद्ध कार्यक्रम में केवल 20 व्यक्तियों की उपस्थिति हो सकेगी.
  11. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे.
जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा का बयान.

इन सेवाओं पर नहीं होगा लॉकडाउन का नियम का पालन:-

  1. आवश्यक सेवाएं, जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति , जलापूर्ति , स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे.
  2. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, पशु स्वास्थ्य सहित, उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाएं संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे.
  3. बैंकिंग, बीमा, एटीएम, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इनसे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केवल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां पैट्रोल पंप, एलपीजी, पैट्रोलियम आदि संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान खुलेंगे, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सेवाएं और निजी सुरक्षा सेवाएं यथावत जारी रहेंगे.
  4. आवश्यक खाद्य सामग्री, फल एवं सब्जी मांस ( ठेला पर घूम घूम कर बिक्री सहित), मांस, मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें सुबह 7:00 से 11:00 पूर्वाहन तक खुलेंगे.

सोमवार को हुई थी हाईलेवल मीटिंग
इधर, एक बार फिर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग बुलाई गई है. बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार की शाम हाईलेवल बैठक की. करीब डेढ़ घंटे तक चली इस बैठक में कोरोना संक्रमण के बीच बिहार की बिगड़ती हालात की समीक्षा की थी. सीएम नीतीश कुमार ने बेवजह सड़क पर निकलने वालों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया.

पटना हाईकोर्ट में लॉकडाउन को लेकर देना है जवाब
बता दें कि नीतीश सरकार को मंगलवार को ही पटना हाईकोर्ट में भी लॉकडाउन पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था. साथ ही IMA ने भी बिहार में लॉकडाउन लगने के सुझाव सरकार को दिए थे. IMA की ओर से दिए गए सुझाव पर सीएम नीतीश ने अधिकारियों के साथ चर्चा की.

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बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने भी सरकार से पूछा था कि वह राज्य में लॉकडाउन लगाएगी या हम फैसला लें. सोमवार को कोरोना पीड़ितों के इलाज के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा कि वो राज्य सरकार से बात करें और चार मई को बताएं कि राज्य में लॉकडाउन लगेगा या नहीं? हाई कोर्ट ने कहा कि अगर चार मई को कोई निर्णय नहीं आता है तो हम कड़े फैसले ले सकते हैं.

Last Updated : May 4, 2021, 3:41 PM IST

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