पटना: बिहार ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. बिहार सरकार ने 15 जून तक लॉकडाउन 5.0 को बढ़ाने की घोषणा कर दी है. हालांकि इस दौरान राज्य में लॉकडाउन 4.0 वाली की गाइडलाइंस जारी रहेंगी.
कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़ों की दुकानें तथा रेडीमेड वस्त्र दुकानों को नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा. यहां यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि अत्यधिक भीड़ न हो. किसी एक स्थान पर स्थित अनेक दुकानों को बारी-बारी से सप्ताह के अलग-अलग दिन अथवा अलग-अलग समय पर खोलने का आदेश जिलाधिकारी जारी करेंगे.
बिहार में लॉकडाउन 4 के नियम:
- सभी मॉल्स बंद रहेंगे.
- स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.
- पार्टी और शादी समारोह में भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं.
- सिनेमा हॉल रहेंगे बंद.
- धार्मिक स्थान रहेंगे बंद
- स्विमिंग पूल रहेंगे बंद
- प्राइवेट और सरकारी ऑफिस खुलेंगे.
- परिवहन सेवा को अनुमति.
- रेस्टोरेंट खोले जाएंगे मगर सिर्फ होम डिलेवरी की मंजूरी
- कैब और टैक्सी में केवल दो सवारी.
- किराये के बसों का परिचालन जिला के अंदर तथा अंतरजिला पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा.
- प्राइवेट संस्थाओं के व्यवसायिक कार्यलय में 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति.
- आवश्यक सामग्री की खरीदारी अपने आसपास के दुकानों से ही करें. दूर जाने की अनुमति नहीं.
लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन
इस बीच, केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है. कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है. सरकार ने धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है. हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है.
किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं