पटना: देश में लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है. केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी है. अब 31 मई तक देश में लॉकडाउन लागू रहेगा. इस बार लॉकडाउन में कई तरह की छूट दी गई है. केंद्र सरकार की ओर से रविवार शाम को नये लॉकडाउन के लिए गाइडलाइन्स जारी की गई, जो पहले से काफी अलग है. इस लॉकडाउन में राज्य सरकारों की ताकत कुछ हद तक बढ़ी है. वहीं, आर्थिक गतिविधियों को भी अधिक छूट दी गई है.
लॉकडाउन 4.0 में जानें क्या है खास...
- इसमें राज्य सरकारें तय करेंगी कि प्रदेश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन कौन-सा है. इसी के साथ बफर जोन और कंटेनमेंट जोन भी तय किया जाएगा. राज्य सरकारें ये फैसले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर करेंगी.
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अब देश के हर इलाके में ई-कॉमर्स को होम डिलीवरी की छूट दी गई है. पहले ये छूट सिर्फ जरूरी सामान के लिए थी. लेकिन, अब गैर जरूरी सामान भी डिलीवर हो सकेगा. इसके अलावा रेस्तरां, ऑनलाइन फूड साइट/ऐप से भी खाना डिलीवर हो सकेगा.
- सैलून, मिठाई की दुकान समेत अन्य दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है. लेकिन ये राज्य सरकार ही तय करेंगी कि उन्हें कौन-सी दुकानें खोलनी हैं और दुकान खोलने के क्या नियम हो सकते हैं. यानी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह से खोला जा सकता है, सिर्फ नियमों का पालन जरूरी है.
- पिछले 50 दिनों से बंद बस सर्विस अब खोल दी गई हैं, साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें जा सकेंगी. लेकिन दोनों राज्यों के बीच सहमति जरूरी है, इसके अलावा प्राइवेट वाहन भी एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे. लेकिन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, दोनों राज्यों की हेल्थ एडवाइज़री का पालन जरूरी है.
- लॉकडाउन के बीच पहली बार स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत दी गई है. हालांकि, यहां सिर्फ खिलाड़ी जा पाएंगे दर्शक नहीं जा पाएंगे. इसी के साथ ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आईपीएल शुरू हो पाएगा. अभी तक इसपर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है.