दानापुर: पालीगंज थाने में हत्या के मामले में आरोपी संजय सिंह उर्फ साधु सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास दिया गया है. दानापुर व्यवहार न्यायालय के सत्र न्यायाधीश प्रथम संदीप कुमार ने सोमवार को पालीगंज थाने के हत्या के एक मामले के आरोपी संजय सिंह उर्फ साधु सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास के साथ चालीस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई.
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'पालीगंज थाना कांड संख्या 8/17 और सेशन ट्रायल संख्या 443/17 में पालीगंज के सरसी ढिबड़ा निवासी शिव पूजन सिंह की हत्या का आरोप बीबीपुर निवासी संजय सिंह उर्फ साधु सिंह पर था. 13 जनवरी 2017 को शिवपूजन सिंह अपने पुत्र सुनील कुमार के साथ सुबह में टहलने के गये थे. इसी दौरान पुराने विवाद को लेकर बीबीपुर काली मंदिर के पास संजय सिंह ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर शिवपूजन सिंह को पिस्तौल के बट और हथौड़े से सिर पर वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. इलाज के दौरान उनकी पीएमसीएच में मौत हो गई थी'.-रामेश्वर प्रसाद, प्रभारी अपर लोक अभियोजक
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गवाहों और साक्ष्य के आधार पर दोषी को मिली सजा
दानापुर व्यवहार न्यायालय के अपन सत्र न्यायाधीश प्रथम संदीप कुमार ने सोमवार को पालीगंज थाने के हत्या के एक मामले के आरोपी संजय सिंह उर्फ साधु सिंह पर मृतक के पुत्र सुनील ने संजय सिंह पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. इसी मामले में न्यायाधीश ने गवाहों और साक्ष्य के आधार पर दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.