पटना: बिहार में करीब 1 लाख 25 हजार शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है. कई वजहों से नियोजन प्रक्रिया में व्यवधान आता रहा है. ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं. अभ्यर्थियों को इस बात का डर सताने लगा है कि चुनाव से पहले अगर नियोजन नहीं होता है, तो ये प्रक्रिया ठंडे बस्ते में जा सकती है. दूसरी तरफ विपक्ष ने इस मुद्दे को साध लिया है. विपक्ष लगातार पीड़ित अभ्यर्थियों के टच में है.
बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं, आक्रोश में हैं. वजह साफ है कि करीब 94 हजार प्राथमिक शिक्षक और 30 हजार माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन 14 महीने में भी पूरा नहीं हो पाया है. नौकरी के इंतजार में बेसब्र हो रहे अभ्यर्थियों का मानना है कि सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है. इस बारे में एनआईओएस डीएलएड संघ के अध्यक्ष पप्पू कुमार ने कहा बिहार सरकार के ढुलमुल रवैया के कारण नियोजन की प्रक्रिया में इतनी देरी हो रही है. उन्होंने डिमांड की है कि नियोजन से जुड़े मामलों में सुनवाई के लिए बिहार सरकार एडवोकेट जनरल को इंवॉल्व करें. ताकि जल्द से जल्द पटना हाईकोर्ट में चल रहे मामले का निपटारा हो सके.
कोर्ट में मामला
दरअसल, पटना हाईकोर्ट में 8 सितंबर को इस नियोजन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से वकील उपस्थित नहीं हुए, जिसकी वजह से मामला 28 सितंबर तक टल गया. हालांकि, सरकार का इसमें स्पष्ट कहना है कि हम लोग नियोजन की प्रक्रिया समय पर पूरा कराने के लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं. इसके लिए हर जरूरी काम किया जा रहा है. अगली सुनवाई में एक कोशिश होगी कि सरकारी वकील उपस्थित रहें और अपना पक्ष रखें ताकि बहाली समय पूरी हो सके.
प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में कहां फंसा है पेंच
- नियोजन की प्रक्रिया के दौरान सरकार ने पिछले साल दिसंबर में एक पत्र जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि क्लास 1 से 5 के लिए शिक्षकों के नियोजन में डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी.
- इस प्राथमिकता शब्द के उल्लेख के कारण अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट चले गए और इसी मामले की सुनवाई अब 28 सितंबर को होगी. 'जल्द बहाल होंगे शिक्षक'
- दूसरा मामला सीटेट अभ्यर्थियों से जुड़ा है. दिसंबर 2019 में सीटेट पास करने के बाद शिक्षा विभाग से यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी इस नियोजन प्रक्रिया में शामिल होने दिया जाए.
- लेकिन सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि जुलाई 2019 तक टेट या सीटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही इस नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलेगा.
- इस मामले में सरकार जवाब दाखिल कर चुकी है. इसके अगली सुनवाई 21 सितंबर को होनी है.