पटनाःबोधगया बम ब्लास्ट मामले में पटना के एनआईए की विशेष कोर्ट ने आखिरी आरोपी जिहाद उल इस्लाम को सजा (Last prisoner sentenced in Bodhgaya blast case ) सुना दी है. एनआईए कोर्ट ने जिहाद उल इस्लाम को 10 साल की कैद और 38 हजार रूपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई है. साल 2018 में बोधगया में दलाई लामा के कार्यक्रम के दौरान आईईडी प्लांट कर धमाके की साजिश का यह मामला है.
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शुक्रवार को एनआईए कोर्ट ने आखिरी आरोपी को भी सजा सुना दिया. इससे पहले अन्य आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी है. साजिश रचने के मामले में बचे आखिरी आरोपित जेहाद उल इस्लाम इस्लाम को एनआइए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत ने सजा सुनाई.
बता दें कि आरोपित ने अपना अपराध स्वीकार करने के लिए 24 जनवरी को अदालत में आवेदन दिया था. इस मामले में अदालत आठ अभियुक्तों को पहले ही सजा सुना चुकी है. उस वक्त जिहाद उल इस्लाम ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया था, इस कारण उसका ट्रायल अलग से चल रहा था.
दरअसल, 19 जनवरी 2018 को कालचक्र मैदान के गेट नंबर 5 पर दलाई लामा के कार्यक्रम के दौरान आईईडी पाया गया था. इसे सुरक्षित करने के दौरान इसमें विस्फोट हो गया था. दो और आईईडी बाद में श्रीलंकाई मठ के पास और महाबोधि मंदिर के गेट नंबर 4 की सीढ़ियों पर पाए गए थे. एनआईए ने 3 फरवरी, 2018 को मामला दर्ज किया था.
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