पटना: बिहार सरकार ने जमीन के निबंधन प्रक्रिया नए नियम लागू किए है. यह नियम 2 अक्टूबर से लागू की गई है. नए नियम के अनुसार जिसके नाम से जमाबंदी होगी, वे लोग अपनी जमीन बेच सकते हैं. इसके अलावा जमीन बेचने वालों के लिए जमीन का म्यूटेशन करवाना जरूरी हो गया है. बिना म्यूटेशन के जमीन बिक्री नहीं होगी. साथ ही, जमीन के निबंधन के वक्त दस्तावेज में लोगों को अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा.
नए नियम में हैं यह बदलाव..
दरअसल, पहले लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बंटवारे किए बिना ही बेच देते थे और इसकी जानकारी अपने परिवार के सदस्य को भी नहीं देते थे. नए नियम के तहत अब ऐसा नहीं होगा. नए नियम के तहत लोगों को अब अपनी जमीन बेचने के लिए बंटवारे के बाद उसका म्यूटेशन कराना होगा और उसकी रशीद भी दिखानी होगी. तभी जमीन की बिक्री मान्य होगी.