पटना:राज्य में आपराधिक घटनाओं से जुड़े सबसे अधिक मामले जमीन से संबंधित होते हैं. ऐसे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 1 अप्रैल से नई पहल शुरू की गई है. अब स्वत जमीन और फ्लैट का म्यूटेशन (दाखिल खारिज) होगा. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने ऑनलाइन सोमोटो म्यूटेशन एप्लीकेशन ऐप का आज शुभारंभ किया.
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ऑनलाइन सोमोटो म्यूटेशन एप्लीकेशन ऐप
नए नियम में रजिस्ट्री कराने के बाद व्यक्ति निश्चिंत हो जायेगा. जालसाजों के चंगुल से बचेगा और 35 दिन के भीतर दाखिल खारिज हो जायेगा. देश के किसी भी कोने से दाखिल खारिज की ऑनलाइन रसीद कटवाकर ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी. जिन लोगों ने जमाबंदी नहीं की है.उन्हें पुराने नियम के तहत ही अंचल कार्यालय जाकर दाखिल खारिज कराना होगा. यह ऐप बताएगा दाखिल खारिज कहां अटका है. कर्मचारी के पास 35 दिनों से ज्यादा अटका तो सीओ को एसएमएस मिलेगा. किसके पास-कितना पेंडिंग है, सारी जानकारी इस ऐप से मिलेगी.
'जमीन से ही विकास होता है, जब तक जमीन पर सबकुछ सही नहीं रहेगा, विकास नहीं होगा. जिस व्यक्ति के पास जमाबंदी है, अगर वो अपनी जमीन बेचते हैं तो उन्हें रजिस्ट्री ऑफिस से ही एक फॉर्म मिलेगा और दाखिल खारिज की लंबी प्रक्रिया से राहत मिलेगी. अब उन्हें अंचल कार्यालय जाकर चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, आरटीपीएस काउंटर नहीं जाना पड़ेगा. इसका लाभ जमीन खरीदने वाले को भी मिलेगा.'- रामसूरत राय, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, बिहार