रांची/पटना:बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में लालू प्रसादको हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. इसके बाद भी जेल से उनकी रिहाई नहीं हो पा रही है. हाईकोर्ट ने लालू को बेल बांड भरने का आदेश दिया है, लेकिन कोरोना की वजह से निचली अदालत में फिलहाल काम बंद है. ऐसे में लालू बेल बांड नहीं भर पा रहे हैं.
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दरअसल, झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने अपने अधिवक्ताओं को 7 दिनों तक किसी भी प्रकार की अदालती कार्रवाई में भाग नहीं लेने का निर्देश दिया है. बार काउंसिल के उसी आदेश के कारण निचली अदालत में बेल बांड नहीं भरा जा सका है. जिसके कारण वह जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं.
कोरोना की वजह से नहीं भर पा रहे हैं बांड
लालू को जेल से बेल 16 अप्रैल को मिल चुका है. लेकिन राज्य में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए मिनी लॉकडाउन लगाया गया है. हालांकि स्टेट बार काउंसिल ने खुद ही कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए कामकाज बंद रखने का फैसला किया था. स्टेट बार काउंसिल ने 25 अप्रैल तक के लिए यह रोक लगाई है.