पटना/रांची: चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव से उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार 22, 23 और 24 जनवरी को बिना किसी रुकावट के मिल सकते हैं. आरजेडी सुप्रीमो से मुलाकात के लिए अब उनके अधिवक्ता को बार-बार जेल प्रशासन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है. इसको लेकर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में आवेदन दिया गया है. अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि अदालत से अनुमति मिल गई है. इस संबंध में जेल प्रशासन को आदेश भेज दी गई है.
मिलने से पहले लेनी होती थी अनुमति
कानूनी विचार-विमर्श के लिए लालू प्रसाद यादव से बार-बार उनके वकील को मुलाकात करना होता था. मिलने से पहले जेल अधीक्षक से अनुमति लेनी होती थी. लालू यादव के मामले में गवाही शुरू होने वाली है, ऐसे में उनसे कानूनी विचार-विमर्श की आवश्यकता है. अदालत से कहा गया था कि ऐसी व्यवस्था करें कि सीधे रिम्स जाकर ही उनसे मुलाकत की जा सके.