पटना:बहुचर्चित चारा घोटाला के सजायाफ्ता दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसादको जमानत मिल गई है. शनिवार को इस मामले की झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. अब आरजेडी अध्यक्षके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है.
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हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट जज अपरेश कुमार सिंह ने लालू प्रसाद यादव को जमानत देने के दौरान कई शर्तों को लगाया है. कोर्ट ने उन्हें 5-5 लाख के दो मुचलके भरने का आदेश दिया है. बेल बॉन्ड भरने के बाद वो एक-दो दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे. हालांकि, कोर्ट की बिना अनुमति के वो देश से बाहर नहीं जा पाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदल सकेंगे. देश से बाहर जाने के पहले उन्हें कोर्ट से अनुमति लेनी होगी.
अब तक की अपडेट:
लालू यादव को बेल मिलने के बाद समर्थकों में जश्न का माहौल है. कई नेता पटना स्थित लालू यादव के आवास पर पहुंच रहे हैं. वहीं तेज प्रताप यादव भी राबड़ी आवास पहुंचे हैं.
आरजेडी अध्यक्ष को मिलने का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी स्वागत किया है.
बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति से मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल तय की है. हालांकि 16 अप्रैल को हाईकोर्ट में सेनेटाईजेशन की वजह से सुनवाई नहीं हो पायी और आज उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई.
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दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को 7 साल की सजा दी गई है. लालू प्रसाद की ओर से बताया गया था कि आधी सजा पूरी कर ली गई है. इसीलिए उन्हें जमानत दी जाए.