रांची/पटनाःबहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में 29 जनवरी को सुनवाई हो सकती है. इसको लेकर पूर्व में लालू प्रसाद की ओर से अदालत में जवाब दिया गया था कि उन्होंने 42 महीने की अवधि जेल में पूरी कर ली है. इस तरह उन्हें जो सजा दी गई है उसकी आधी सजा उन्होंने काट ली है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए और उसके लिए 29 जनवरी की तिथि निर्धारित करने की मांग की है.
झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में पूर्व में बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सीबीआई के अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा था.
सीबीआई के वकील ने किया जमानत का विरोध
अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि 42 महीने की अवधि पूरी नहीं की गई है, उसी पर अदालत ने लालू प्रसाद के अधिवक्ता को जवाब पेश करने को कहा था और जवाब में यह बताने को कहा था कि कब-कब आप इस मामले में जेल में रहे हैं.