पटना: चारा घोटाला के भागलपुर बांका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (RJD President Lalu Yadav) की पटना सीबीआई कोर्ट (Patna CBI Special Court) में पेशी होगी. लालू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में हाजिर होंगे. उनकी पेशी को लेकर प्रोडक्शन वारंट रांची पहुंच चुका है और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू रिम्स से इस मामले में अदालत में उपस्थित होंगे.
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चारा घोटाला का बांका कोषागार से अवैध निकासी मामले का ट्रायल राजधानी पटना स्थित सिविल कोर्ट की सीबीआई कोर्ट में चल रहा है. इस मामले में लालू प्रसाद यादव और आरके राणा समेत तीन आरोपियों की पेशी आज कोर्ट में होनी है. आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव फिलहाल डोरंडा केस में फैसला आने के बाद जेल में हैं और जेल कस्टडी में रहते हुए उनका इलाज रिम्स में चल रहा है.
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वहीं डोरंडा मामले में सजायाफ्ता होने के बाद लालू प्रसाद यादव की तरफ से रांची हाईकोर्ट में सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी गई है. वहीं आपको बता दें कि डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की सजा और 60 लाख जुर्माना भरने का आदेश दिया है.
बता दें कि 16 फरवरी को चारा घोटाले के भागलपुर और बांका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सुनवाई हुई थी. यह मामला पटना सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहा है. हालांकि, इस मामले के कई आरोपित ट्रायल के दौरान ही मर चुके हैं. पशुपालन घोटाला से संबंधित एक मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रजेश कुमार सिंह की अदालत में कांड संख्या आरसी 63 (ए)/96 में सुनवाई हुई थी. जिसके बाद चारा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट ने निर्देश जारी कर सभी आरोपियों को 25 फरवरी को कोर्ट में पेश (Lalu Court Appearance In Banka Treasury Case) होने को कहा है. बांका-भागलपुर कोषागार से अवैध निकासी मामले में कोर्ट ने लालू, आरके राणा सहित तीन आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है.
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वहीं, मामले में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार सिन्हा ने अदालत में एक आवेदन देकर प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग किया था. इस संबंध में अधिवक्ता सुधीर कुमार सिन्हा ने बताया कि लालू प्रसाद यादव अभी 47 (ए)/96 में बिरसा मुंडा होटवार रांची जेल में हैं. जिस मामले में प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की गयी है. यह मामला आरसी 63( ए)/96 से जुड़ा है. यह मामला भागलपुर के बांका कोषागार से 46 लाख रुपये का अवैध निकासी का है. इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 26 लोगों के खिलाफ इस अदालत में सुनवाई चल रही है.
बात दें कि बहुचर्चित चारा घोटाले के पांच मामलों में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अब तक साढ़े 32 साल की सजा सुनाई जा चुकी है. रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार (21 फरवरी) को जिस मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी और 60 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया था, वह रांची के डोरंडा ट्रेजरी (Doranda Treasury Case) से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित है. ऐसे में अब तक लालू यादव को 5 मामले में 32.5 साल (Lalu Yadav Sentenced) की सजा और करीब 1.60 करोड़ जुर्माना लगाया गया है.
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चारा घोटाले के ये मामले 1990 से 1996 के बीच के हैं. बिहार के सीएजी (मुख्य लेखा परीक्षक) ने इसकी जानकारी राज्य सरकार को समय-समय पर भेजी थी लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया. सीबीआई ने अदालत में इस आरोप के पक्ष में दस्तावेज पेश किये कि मुख्यमंत्री पद पर रहे लालू यादव ने पूरे मामले की जानकारी रहते हुए भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की. कई साल तक वह खुद ही राज्य के वित्त मंत्री भी थे, और उनकी मंजूरी पर ही फर्जी बिलों के आधार राशि की निकासी की गयी. चारा घोटाले के चार मामलों में सजा होने के चलते राजद सुप्रीमो को सात बार जेल जाना पड़ा. पूर्व में जिन चार मामलों में उन्हें सजा सुनाई गई थी, उन सभी मामलों में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली है.
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