पटना : बिहार में नीतीश सरकार बुजुर्गो को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना चला रही है. वृद्धजनों को राज्य सरकार द्वारा पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. 1 अप्रेल 2019 से यह योजना चल रही है. पर क्या आप जानते हैं कि किसको और कैसे इसका लाभ मिलता है. आइये आपको आगे हम हर डिटेल बताते हैं.
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कितनी मिलती है राशि : इस योजना के तहत बिहार के 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धों को सरकार द्वारा प्रत्येक महीने 400 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है. जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को हर महीने 500 रूपये की राशि मिलती है.
बिहार में वृद्धा पेंशन योजना कैसे अप्लाई करें :राज्य के जो लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं वो सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ प्रतिमाह उठा सकते हैं. सबसे पहले Department Of Social Welfare Government of Bihar की Official Website पर जाना होगा. Official Website पर जाने के बाद आपके समाने होम पेज खुल जायेगा. इस होम पेज पर आपको 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन' का विकल्प दिखाई देगा. आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा.
आगे की पूरी प्रक्रिया : विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आगे का पेज खुल जायेगा. इसमें आपको मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को आधार से सत्यापित करना होगा. इसके बाद जिले का चयन, ब्लॉक योजना, मतदाता संख्या, मतदाता के अनुसार नाम, आधार के अनुसार नाम और जन्मतिथि का चयन करना होगा. इसके बाद आधार सत्यापित होने के बाद आपको नीचे Proceed के बटन पर क्लिक करना होगा.
बटन अपर क्लिक करने के बाद आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा | इस पेज पर आपको Registration Form दिखाई देगा. आपको इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, पता विवरण और बैंक खता विवरण आदि को भरना होगा. सभी जानकारी भरने के बाद आपको आखिर में Submit के बटन पर क्लिक करना होगा. सब्मिट पर क्लिक करने के बाद आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा.