पटनाः राजधानीके चर्चित जिम ट्रेनर गोलीकांड की मुख्य अभियुक्त खुशबू सिंह को बुधवार को भी पटना हाईकोर्ट से जमानत (Khushboo Singh Not Get Bail) नहीं मिली. खुशबू सिंह की नियमित जमानत याचिका पर जस्टिस एएम बदर ने (Hearing On Gym Trainer Firing Case) नियमित जमानत की याचिका पर सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश दिया. कोर्ट ने खुशबू सिंह की नियमित जमानत याचिका को खारिज करते हुए संबंधित ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह इस मामले का ट्रायल नौ महीने में पूरा कर लें. फिलहाल जिम ट्रेनर विक्रम सिंह गोलीकांड मामले में खुशबू पटना के बेउर जेल में बंद हैं.
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खुशबू के अधिवक्ता ने लगाया आरोपः अभियुक्त खुशबू की ओर से उसके अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को इस मामले में एक साजिश के तहत फंसाया गया है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि खुशबू के पति डॉ राजीव सिंह को निचली अदालत से ही नियमित जमानत मिल चुकी है. सरकारी वकील (एपीपी) मुस्ताक आलम और जेएन ठाकुर और जिम ट्रेनर की ओर से अधिवक्ता द्विवेदी सुरेन्द्र ने जमानत याचिका का विरोध किया.
बिहार का चर्चित मामलाः अधिवक्ता द्विवेदी सुरेन्द्र ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि यह मामला पटना ही नहीं, बल्कि बिहार का चर्चित मामला रहा है. पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान पूरी कर खुशबू और उसके पति डॉ राजीव समेत छह अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित कर दिया है. अन्य अभियुक्तों के खिलाफ अनुसंधान अभी भी जारी रखा है. कोर्ट को बताया गया कि कांड दैनिकी में जो साक्ष्य आया है, उससे स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता इस मामले की मुख्य अभियुक्त है.