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Bihar Caste Census: ' रोक के खिलाफ SC पहुंची बिहार सरकार.. आप भी कीजिए मदद..' JDU का BJP पर बड़ा हमला

जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट के रोक के बाद अब जल्द सुनवाई के लिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. वहीं बीजेपी लगातार कह रही है कि सरकार ने कोर्ट में पक्ष सही से नहीं रखा जिसके कारण रोक लगी. इसपर जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है आप भी सहयोग कीजिए.

Bihar Caste Census
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Published : May 12, 2023, 3:36 PM IST

जदयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार

पटना: बिहार में जातीय गणना को लेकर सियासत थम नहीं रही है. बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई है. अब जदयू प्रवक्ता नीरज ने बीजेपी से पूछा है कि आखिर आपकी जुबान खामोश क्यों है? नीरज कुमार ने कहा कि जातीय गणना के समर्थन में बीजेपी नहीं आती है.

पढ़ें-Bihar Cast Census: जातीय जनगणना पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार, जल्द सुनवाई की अपील

'जातीय जनगणना को लेकर क्या चाहती है BJP?': नीरज कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूथ फॉर इक्वलिटी जो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर करता है, सामान्य समुदाय आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर करता है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संबंध उससे साबित हो गए हैं. जदयू प्रवक्ता नीरज ने बीजेपी से पूछा आखिर बीजेपी जातीय गणना को लेकर क्या चाहती है साफ-साफ बताए.

"यदि आप सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सही ढंग से बात सरकार नहीं रख रही है तो आप हस्तक्षेप कीजिए. जातीय गणना को लेकर राजनीतिक फर्जीवाड़ा मत कीजिये. अगर लगता है कि सरकार पक्ष ठीक से नहीं रख रही है तो राजनीतिक दल होने के नाते हस्तक्षेप करना चाहिए."-नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता,जदयू

'BJP करे सहयोग': बता दें किजातिगत जनगणना करने को लेकर पटना हाईकोर्ट में जनसुनवाई की याचिका खारिज होने के बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है. पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना रोकने का अंतरिम आदेश दिया था. इसको लेकर बीजेपी की तरफ से सरकार पर सही ढंग से पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाया गया था. अब जदयू नेता कह रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है आप भी सहयोग कीजिए.

जातीय गणना के रोक के खिलाफ SC पहुंची बिहार सरकार:दरअसल पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना था कि राज्य सरकार के पास जाति आधारित गणना कराने का कोई वैधानिक क्षेत्राधिकार नहीं है. कोर्ट ने इसे जनता की निजता का उल्लंघन माना था. पटना हाईकोर्ट ने इसपर रोक लगाते हुए तीन जुलाई को सुनवाई की तारीख दी है. इस बीच बिहार सरकार ने इसपर अग्रिम सुनवाई की याचिका लगाकर 9 मई को सुनवाई की तारीख ली. इसके बावजूद कोर्ट से सरकार को कोई राहत नहीं मिली. कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई 3 जुलाई को ही होगी. इस बीच राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

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