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अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक को चल अचल संपत्ति का विवरण देने का निर्देश

पिछले साल की तरह इस वर्ष भी अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारियों और राज्य सरकार और उनके अधीनस्थ निगम बोर्ड सोसायटी के समूह क, ख और ग के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को चल अचल संपत्ति विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया है.

Instructions issued for officers and employees regarding movable real estate
Instructions issued for officers and employees regarding movable real estate

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Published : Dec 24, 2020, 9:41 PM IST

पटना: बिहार सरकार ने मंत्रियों और आईएएस-आईपीएस अधिकारियों के बाद अब ग्रेड ए से लेकर ग्रेड सी तक के सभी अधिकारियों और कर्मियों को चल अचल संपत्ति का पूरा विवरण देने का निर्देश दिया है. सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रधान सचिव प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर तय समय में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की चल अचल संपत्ति जारी करने के लिए कहा है. 15 फरवरी तक चल अचल संपत्ति का विवरण सभी से मांगा गया है. जिसे 31 मार्च 2021 तक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा.

चल अचल संपत्ति का विवरण
सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र में कहा गया है कि पिछले साल की तरह इस वर्ष भी अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारियों और राज्य सरकार और उनके अधीनस्थ निगम बोर्ड सोसायटी के समूह क, ख और ग के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों का चल अचल संपत्ति विवरण सार्वजनिक किया जाना है. पिछले साल जिस प्रपत्र में चल अचल संपत्ति का विवरण दिया गया था, उसी प्रपत्र में इस साल भी सभी को देना होगा.

पत्र

31 मार्च तक वेबसाइट पर होगा जारी
सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर यह प्रपत्र उपलब्ध भी कराया गया है. भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और वन सेवा के पदाधिकारियों को संपत्ति विवरण 15 फरवरी 2021 तक देना है. वहीं, राज्य सरकार और उनके अधीन सभी उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण भी 15 फरवरी 2021 तक देना है. सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र में कहा है कि सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की चल अचल संपत्ति का विवरण 31 मार्च 2021 तक सभी विभागीय वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा.

हर साल यह व्यवस्था
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं और अपने सभी मंत्रियों की चल अचल संपत्ति भी साल के शुरू में ही सार्वजनिक करते हैं. जिसे सरकार के साइट पर भी जारी किया जाता है. वहीं, विधायकों और विधान पार्षदों को भी चल अचल संपत्ति हर साल विवरण देना है. नीतीश कुमार ने सरकार में शुचिता के साथ पारदर्शिता के लिए हर साल यह व्यवस्था की है.

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