पटनाः आवासीय अपार्टमेंट व कॉमर्शियल काॅम्प्लेक्स में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा. इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने प्रमंडलीय सुरक्षा समिति की बैठक में निर्देश दिया है. उन्होंने निर्देश दिया कि जिन-जिन अपार्टमेंट में सीसीटीवी नहीं लगे हैं, वहां 31 मार्च तक सीसीटीवी लगवाना सुनिश्चित कराएं. जहां पहले से सीसीटीवी लगे हैं और खराब हैं, उसे एक माह के अंदर ठीक करा लें.
अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर प्रशासन सख्त
अपराध पर अंकुश लगाने हेतु सीसीटीवी के अधिष्ठापन एवं उसके सुचारू संचालन के लिए प्रमंडलीय निगरानी समिति की बैठक हुई. य़ह बैठक सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल एवं पुलिस महानिरीक्षक संजय सिंह द्वारा प्रमंडल के सभी डीएम/एस एसपी/एसपी ट्रैफिक, नगर आयुक्त सहित कई अन्य अधिकारियों के साथ आयुक्त कार्यालय में की गई. बैठक में आयुक्त ने चिन्हित महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी का अधिष्ठापन सुनिश्चित कर उसके क्रियाशीलता के प्रभाव का भी निर्देश दिया.
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सोसाइटी की होगी जिम्मेदारी
प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि भविष्य में अपार्टमेंट/कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के नक्शा पास कराने के दौरान ही सीसीटीवी संबंधी बिंदु का उल्लेख करना आवश्यक होगा. अन्यथा नक्शा पास नहीं किया जा सकता. इसके लिए अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार, निकास द्वार, सीढ़ी, लिफ्ट के पास, पार्किंग, प्रत्येक फ्लोर पर तथा गेट पर बाहर की ओर लोकेशन के साथ सीसीटीवी लगाना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी का न केवल अधिष्ठापन आवश्यक है, बल्कि उसकी क्रियाशीलता भी आवश्यक है. इसकी जवाबदेही वहां के सोसाइटी की होगी.